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    चुनाव कार्य में लापरवाही पर तीन बीएलओ निलंबित बगरू निर्वाचन अधिकारी ने की सख्त कार्रवाई, लगातार अनुपस्थित रहने पर लिया गया फैसला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और सिविल सेवा नियमों के तहत की गई कार्रवाई

    3 months ago

    जयपुर।
    चुनाव जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ अब सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में बगरू के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संघमित्रा बरडिया ने निर्वाचन कार्य में अनुपस्थिति और लापरवाही बरतने वाले तीन बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
    निलंबित किए गए कार्मिकों में मोहम्मद अजीज खान, अध्यापक, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खानियां; प्रियंका जिन्दल, अध्यापिका, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खानियां; और पार्थ सारथी गौड़, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर शामिल हैं।
    कार्यालय में हाजिर नहीं हुए, स्पष्टीकरण भी नहीं दिया
    इन तीनों कार्मिकों को निर्वाचन विभाग की ओर से बीएलओ नियुक्त कर कार्यग्रहण के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन तय समय पर न तो इन्होंने ड्यूटी जॉइन की, और न ही निर्वाचन कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद इन्हें नोटिस जारी कर पुनः कार्यग्रहण के निर्देश दिए गए, परन्तु फिर भी संबंधित कार्मिकों ने न तो कार्यभार ग्रहण किया और न ही अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और सेवा नियमों के तहत कार्रवाई
    निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 और धारा 13(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। साथ ही राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत भी इन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।
    “राष्ट्रीय दायित्व में लापरवाही बर्दाश्त नहीं”
    चुनाव कार्य जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही और उदासीनता को किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। यह संदेश स्पष्ट है कि चुनाव से संबंधित दायित्वों को नजरअंदाज करने वाले कार्मिकों पर अब तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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