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    कंज्यूमर केयर अभियान में 596 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत किए गए निरीक्षण

    3 months ago

    7 दिनों में कुल 890000 रुपए का जुर्माना लगाया, अभियान के अंतिम दिन राज्य में 71 फर्मों पर की गई कार्यवाही, 53500 रुपए का लगाया जुर्माना

     

     

    जयपुर. उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योंहार के मध्यनजर चलाये गये कंज्यूमर केयर अभियान में सातवें दिन विधिक मापविज्ञान अधिनियम - 2009 एवं डिब्बा बन्द वस्तुएँ नियम - 2011 के अन्तर्गत 71 फर्मों पर निरीक्षण कार्यवाही की गई। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 4 फर्मो पर तथा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर 23 फर्मो पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर 53500 रुपए का जुर्माना लगाकर 4 कांटे जब्त किये गये।  

    इस प्रकार 13 अक्टूबर से चलाये गये इस अभियान में कुल 596 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 59 फर्मो पर तथा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर 319 फर्मो पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर 7 दिवस में कुल राशि 890000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

    कंज्यूमर केयर अभियान 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया गया । इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई हैउन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धतागुणवतामानकमात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ताउपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है।

     

    राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435  एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर  शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता हैल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है।

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