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    पूर्व से सेवारत तथा SI भर्ती 2021 में चयन निरस्त कार्मिकों को सरकारी पूर्व पद पर ज्वाइन करवाया जाएं

    10 hours ago

     

    राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है SI भर्ती परीक्षा से पूर्व में लगे सरकारी कर्मचारियों को पुनः उनके मूल विभागों में नियुक्ति दी जाए ।

     

    गौरतलब है कि राज्य सरकार की अनुशंसा दिनांक 06-05-2026 के क्रम में SI पुलिस/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, 2021 के भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतया निरस्त करते हुए सितंबर 2026 में पुनः परीक्षा का प्रैस नोट 08-05-2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी किया गया है।

    SI पुलिस/प्लाटून कमांडर पदों पर उक्त चयन से कार्यरतों को यथावत कार्यरत रखने अथवा नहीं रखने का निर्णय राज्य सरकार स्तर पर होना है।

     

    उक्त पदों पर शिक्षा विभाग के कार्मिक व शिक्षक भी चयनित हुए थे तथा उन्होंने पूर्व के पदस्थापन स्थान से रिलीव होकर नए पद SI पुलिस/प्लाटून कमांडर पर ज्वाइन किया था।

     

    संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने मांग की ऐसे चयनितों को पूर्व की सेवा तथा विभाग में पुनः ज्वाइन करवाया जाएं तथा

    ऐसे पूर्व सेवारत शिक्षकों की जिनकी पूर्व में नियुक्ति जिस पर हुई थी तथा उसी पद से SI पुलिस/प्लाटून कमांडर पद जहां से रिलीव होकर ज्वाइन हुए थे उसी पदस्थापन अधिकारी को सुपुर्द करवाया जाना समीचीन रहेगा। इस प्रकार के आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं अतः शिक्षा विभाग में भी ऐसे आदेश जारी किया जाए।

     

    संगठन के मुख्य महामंत्री महेंद्र पाण्डे ने मांग की ऐसे कर्मचारियों के वित्तीय लाभ सुरक्षित किया जाए

    तथा पूर्व पद पर जॉइनिंग के साथ ही कार्मिक तथा वित्त विभाग संगठन के निम्न सुझावो पर शीघ्र प्रसंज्ञान लेना चाहिए --

    1- SI पद के प्रोबेशन काल में पूर्व के पद का वेतन लिया है तो मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धियां यथावत रखनी होगी।

    2- यदि SI प्रोबेशन में स्थिर मानदेय लिया हुआ है तो इस अवधि में पूर्व के पद का वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धियां देने का निर्णय करना होगा।

    3- पूर्व के पद का प्रोबेशन पूर्ण नहीं हुआ है तो SI पद की सेवा को पूर्व पद के प्रोबेशन पूर्णता में शामिल करने का निर्णय करना होगा।

    4- SI पद के सेवाकाल को ACP/MACP, वेतन वृद्धियां तथा पेंशन के लिए गणना योग्य मानना होगा।

     

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